
सूबे की आवाज़
नई दिल्ली। वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों के गायन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरात्मा या धार्मिक आधार पर वंदे मातरम् गाने से इनकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और इस संबंध में 1986 के Bijoe Emmanuel फैसले का उल्लेख किया।
अदालत ने फिलहाल यह तय करने से इनकार किया कि राष्ट्रीय गीत के कितने अंतरे निर्धारित होने चाहिए और इस विषय पर केंद्र सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की आगे सुनवाई केंद्र के जवाब के बाद होगी।